राजस्थान में अवैध रेत रखनन पर लगे रोक : न्यायालय

दिल्ली। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले की जांच करने का निर्देश दिया और छह सप्ताह के अंदर अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहान्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, रेत खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है। न्यायालय राजस्थान में अवैध रेत खनन को लेकर कई याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले की जांच करने का निर्देश दिया और छह सप्ताह के अंदर अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहान्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, रेत खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है। न्यायालय राजस्थान में अवैध रेत खनन को लेकर कई याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रहा है।