बढ़ापुर। पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेश पर दहेज मांग को लेकर गाली गलौज व मारपीट कर घर से निकालने और मांग पूरी होने पर आरोपियों द्वारा विवाहिता मायके पहुँचकर पुनः मारपीट कर तीन तलाक देने के मामले में एक विवाहिता की तहरीर पर आरोपी पति देवर सहित एक अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली शहर के गांव खेड़की निवासी एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसकी शादी 22 माह पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गांव जहानाबाद खोबड़ा में हरीफ़ के पुत्र मुशीद से हुई थी विवाहिता का आरोप है कि दहेज में दिए गए सामान से उसका पति मुशीद भाई खुर्शीद आदि खुश नहीं ।
आरोपियों द्वारा सात माह पूर्व गर्भवस्त विवाहिता से दो लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मारपीट कर घर से यह कहते हुए निकाल दिया था कि वह घर तभी वापस लौटे जब उनकी मांग पूरी हो जाये। विवाहिता के पिता की हैसियत ना होने के कारण मांग पूरी नहीं की गई तो विवाहिता पति मुशीद देवर खुर्शीद उनका एक साथी राशिद चार दिन पूर्व विवाहिता के मायके पहुँच गये और तीनों आरोपियों ने एक राय होकर विवाहिता के साथ मारपीट की और वहीं पर विवाहिता के पति मुशीद ने तलाक दे दिया। और यह धमकी देते हुए चले गये की कोई कार्रवाई की तो तुझे जान से मार देंगे।
विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की पुलिस अधीक्षक बिजनौर के आदेश पर थाना बढ़ापुर पुलिस ने आरोपियों विरुद्ध गाली-गलौच कर मारपीट करने दहेज उत्पीड़न करने और तीन तलाक दिए जाने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक कृपाशंकर सक्सेना ने मुकदमा दर्ज किये जाने की पुष्टि की है।