अवैध हत्यार बनाने के मामले में दोषियों को मिली तीन साल की सजा

अदालत ने अवैध असलाह बनाने के मामले में दोषी सुनाई तीन साल की कैद


अलीगढ़। एसीजेएम-तौसिफ रजा की अदालत ने अवैध असलहा बनाने के मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा सुनाई है।वहीं 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक,थाना जवां के एसआई ओमपाल सिंह टीम के साथ 22 फरवरी 2006 की शाम गश्त पर थे तभी सूचना मिली कि अमरौली रोड पर पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर दो लोग अवैध हथियार बना रहे हैं ।


इस पर पुलिस ने फैक्ट्री में दबिश दी तो वहां दो लोग तमंचा बनाते हुए मिले पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर तमंचा व उपकरण बरामद कर लिएपूछताछ में मुख्य आरोपी ने अपना नाम प्रताप सिंह पुत्र बाबूराम निवासी बरहेती थाना क्वार्सी बताया था पुलिस ने आरोपी प्रताप सिंह के खिलाफ आर्मस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दीसत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी।


अदालत आरोपी प्रताप सिंह को दोषी मानते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई है।